Answer:
लोकसभा में पूछे जाने वाले प्रश्नों की स्वीकार्यता का फैसला लोकसभा अध्यक्ष (Speaker of Lok Sabha) करते हैं।
- अध्यक्ष यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रश्न संसद के नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार हों।
- किसी भी प्रश्न को स्वीकार या अस्वीकार करने का अंतिम अधिकार अध्यक्ष के पास होता है।
- यदि कोई प्रश्न नियमों के विरुद्ध पाया जाता है, तो उसे अस्वीकार किया जा सकता है या सदस्य से उसे संशोधित करने के लिए कहा जा सकता है।
इस प्रकार, संसद में पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या, उनके नोटिस और उनकी स्वीकार्यता से संबंधित सभी नियमों का पालन लोकसभा अध्यक्ष द्वारा सुनिश्चित किया जाता है।