संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध को हल करने के लिए, संयुक्त बैठक (Joint Session) का आह्वान किया जा सकता है। जब लोकसभा और राज्यसभा में कोई विधेयक पारित नहीं हो पाता, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। इस बैठक में विधेयक पर वोटिंग की जाती है, और अधिकांश मतों से निर्णय लिया जाता है। यह तरीका भारतीय संविधान में उल्लेखित है।